Search

पान मसाला और तंबाकू साथ बिका तो इतने लाख का जुर्माना: सरकार ने लिया ये सख्त फैसला

Share Now :

WhatsApp
572 Views
Pan Masala Tobacco News: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू खाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सूबे में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू नहीं बेचा जा सकेगा। मालूम हो कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने अधिसूचना जारी कर एक जून से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा,सभी जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। यह आदेश एक जून 2024 से लागू हो जाएगा।

आखिर क्यों लिया गया है ये फैसला?

मालूम हो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अनुपालन में 2011 में बनाए गए नियमों के तहत यूपी की सीमा में तंबाकूयुक्त पान मसाला के विनिर्माण,पैकिंग,भंडारण, वितरण व बिक्री पर रोक है। मगर इसका पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका पूरी तरह अनुपालन कराने का आदेश दे चुका है। एक जून से यह प्रतिबंध प्रभावी होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेच सकेंगे।

ऐसे होगी कार्रवाई

एक ही दुकान पर पान मसाला व तंबाकू पाउच बेचते पकड़े जाने पर पहले नोटिस,फिर मुकदमा व सुनवाई के बाद जुर्माना की कार्रवाई होगी। अधिकतम दो लाख रुपये तक जुर्माना होगा।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के संज्ञान में आया कि विभिन्न पान मसाला बनाने वाली इकाइयों द्वारा तंबाकू का भी निर्माण पान मसाला के ही ब्रांड नाम अथवा किसी अन्य ब्रांड नाम से किया जा रहा है। पान मसाला के पाउच के साथ ही तंबाकू के पाउच भी बेचे जा रहे हैं और उनका स्टॉक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस की सुनवाई में पारित आदेश में ऐसे निर्माण और पैकेजिंग व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।

सांकेतिक फोटो

 

Spread the love

Published On

Leave a Comment