उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल राहत योजना 2025–26 लागू की है, जिसमें लंबित उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी और चरणवार 25%, 20% व 15% तक की छूट मिलेगी। बिजली चोरी मामलों में भी 50%, 45% और 40% की राहत दी गई है। उपभोक्ता निर्धारित अवधि में पंजीकरण कर लाभ उठा सकते हैं।
सिकंदराबाद: सिकंदराबाद वितरण खंड द्वारा सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली सरकारी योजना की जानकारी साझा की गई। एसडीओ विद्युत ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल राहत योजना 2025–26 (ओटीएस योजना) लागू करते हुए ऐसे सभी उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान की है, जो आर्थिक या अन्य कारणों से 31 मार्च 2025 से पूर्व अपना बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे। सरकार ने लॉन्ग अनपेड और नेवर पेड उपभोक्ताओं के लिए 100% ब्याज एवं सरचार्ज माफी की घोषणा की है।
तीन चरणों में मिलेगी राहत
सरकार ने छूट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है—
पहला चरण : 01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025
- पूर्ण भुगतान पर 100% ब्याज माफी
- 25% मूल बिल में छूट
दूसरा चरण : 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026
- पूर्ण भुगतान पर 100% ब्याज माफी
- 20% मूल बिल में छूट
तीसरा चरण : 01 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026
- भुगतान पर 100% ब्याज माफी
- 15% मूल बिल में छूट
उपभोक्ताओं के लिए आसान किस्तों का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
बिजली चोरी के मामलों में भी मिलेगी छूट
योजना के तहत बिजली चोरी के प्रकरणों पर भी राज्य नियंत्रक दरों में चरणवार राहत दी जाएगी—
- पहला चरण : 50% छूट
- दूसरा चरण : 45% छूट
- तीसरा चरण : 40% छूट
उपभोक्ताओं से अपील
विभाग ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिकतम लाभ लेने के लिए निर्धारित समयावधि में अपना बिल जमा करें। पंजीकरण उपखंड कार्यालयों, संबंधित उपकेंद्रों और जनसेवा केंद्रों पर किया जा सकता है।
सिकंदराबाद विद्युत विभाग का कहना है कि यह योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ बकाया वसूली को भी गति प्रदान करेगी।
