चोरी के आरोपी को मिली दो वर्ष छह माह की सजा, एक हजार रुपये का जुर्माना
सिकन्द्राबाद: सिकन्द्राबाद क्षेत्र में वर्ष 2020 में घटित स्कूटी चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष छह माह सात दिन के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त पवन पुत्र राधेश्याम, निवासी मोहल्ला सराय झाझन, सिकन्द्राबाद ने वादी असलम निवासी मोहल्ला रिसालदारान की स्कूटी चोरी की थी। इस संबंध में दिनांक 16 अगस्त 2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुकदमा संख्या 600/20, धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा गहन विवेचना के उपरांत 20 जनवरी 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस केस को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित किया गया और मॉनिटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा इसकी नियमित निगरानी की गई।
प्रभावी साक्ष्य और पैरवी के आधार पर 29 मई 2025 को मा. न्यायालय एसीजेएसडी-03, बुलन्दशहर के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने अभियुक्त पवन को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।