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नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहनो के किये चालान, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन न चलाने की दी हिदायत

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बुलंदशहर। यातायात पुलिस द्वारा 5 जुलाई 2024 से लेकर 20 जुलाई 2024 तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन न चलाए जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशानुसार यातायात पुलिस द्वारा देवनागरी इंटर कॉलेज गुलावठी में छात्र/छात्राओ को जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम कोई भी बच्चा वाहन ना चलाएं तथा यातायात नियमों के बारे में भी जागरुक किया गया।

इसके अतिरिक्त चैकिंग के दौरान नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पाये जाने पर वाहनो के चालान किये गये तथा उनके अभिभावको से वार्ता कर हिदायत दी गयी कि भविष्य में अपने बच्चो को वाहन न दे अन्यथा दोबारा वाहन चलाते पाये जाने पर आपके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है।

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