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तीन नए कानूनों को लेकर यूपी पुलिस तैयार; सिकंद्राबाद कोतवाली में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

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सिकंद्राबाद: देशभर में आज से भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS),क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो गया है,जिसे लेकर पुलिस विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कोतवाली सिकंद्राबाद परिसर में भी पुलिस विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान क्षेत्राधिकारी पूर्णिमा सिंह और कोतवाली प्रभारी रवि रतन के द्वारा कोतवाली परिसर में मौजूद जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए आज से देश में लागू हुए नवीन न्याय संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

                   ई-सूचना से होगा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

सोमवार को सिकंद्राबाद कोतवाली परिसर में आमजनों को नवीन न्याय संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी पूर्णिमा सिंह ने बताया कि जो पुराने कानून हमारे देश में लागू थे वो ब्रिटिश शासन काल से चले आ रहे थे अब आधुनिकता का समय है और सभी चीजें डिजिटल हो रही जिसको देखते हुए ही नवीन कानूनों में बदलाव किया है अब किसी भी फरियादी की फरियाद लेकर पुलिस थाना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फरियादी चाहे तो ऑनलाइन फोन रिकॉर्ड, ई मेल या फिर वाट्सएप से सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है, इसके लिए फरियादी को ऑनलाइन सूचना देने के तीन दिन के बाद कोतवाली आकर आवेदन की कॉपी में हस्ताक्षर करने होंगे। सिकंद्राबाद पुलिस ने बताया कि आज से देश में नवीन न्याय संहिता लागू हो गई है जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता जिसके लिए समय समय पर सिकंद्राबाद पुलिस के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा। इसके अलावा सिकंद्राबाद कोतवाली प्रभारी रवि रतन ने कहा कि नए कानून से सभी लोगों को त्वरित न्याय के अलावा समय सीमा के भीतर लोगो को न्याय मिल पाएगा।

 

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