सिकंदराबाद: लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू बिजली बिल राहत योजना 2025-26 (ओटीएस योजना) के दूसरे चरण में अब केवल दो दिन शेष बचे हैं। इस चरण में पात्र उपभोक्ताओं को ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट के साथ मूल बिल में 20 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा रही है।
योजना के तहत लॉन्ग अनपेड (31 मार्च 2025 के बाद कोई भुगतान नहीं) और नेवर पेड (संयोजन तिथि 31 मार्च 2025 से पूर्व) श्रेणी के 1 और 2 किलोवाट घरेलू तथा 1 किलोवाट वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल हैं।
एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में पूर्ण भुगतान करने पर अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही विद्युत चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण पर 45 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
जो उपभोक्ता निर्धारित समय में पूरा भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, वे मात्र 2000 रुपये जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। शेष राशि पंजीकरण की तिथि से 30 दिन के भीतर जमा कर दूसरे चरण की छूट का लाभ लिया जा सकता है।
एसडीओ रवि कुमार ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित बिजली बिलों व पुराने जुर्मानों का निस्तारण कराएं।
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