सिकंदराबाद में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी इरशाद उर्फ भोलू की 70.46 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क
सिकंदराबाद: उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार शाम सिकंदराबाद में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के आरोपी इरशाद उर्फ भोलू की करीब 70 लाख 46 हजार 500 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली।

जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ढोल-नगाड़ों के साथ मोहल्ला गद्दीवाड़ा पहुंची। मुनादी कराते हुए संपत्ति को सरकारी कब्जे में लिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मोहल्ला गद्दीवाड़ा निवासी इरशाद उर्फ भोलू लंबे समय से अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ मिलकर गिरोहबंद असामाजिक गतिविधियों में लिप्त था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली सिकंदराबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

जिलाधिकारी न्यायालय के वाद संख्या 166/2026, 167/2026 एवं 168/2026 के अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्तियों में नगर पालिका क्षेत्र संख्या 128 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 5067 का 136 वर्ग गज का एक आवासीय प्लॉट शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 68.22 लाख रुपये है। इसके अलावा एक बुलेट मोटरसाइकिल (1.56 लाख रुपये) और एक टीवीएस स्कूटी (68,500 रुपये) भी कुर्क की गई है।
क्षेत्राधिकारी भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुर्क किए गए आवासीय प्लॉट के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
