सिकंदराबाद: आर्थिक या अन्य कारणों से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025–26 (ओटीएस योजना) लागू की गई है, जिसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को ब्याज/सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट और मूल बिल में आकर्षक छूट का लाभ मिलेगा।
यह योजना विशेष रूप से लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता (जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद कोई भुगतान नहीं किया है) और नेवर पेड उपभोक्ता (जिनका संयोजन 31 मार्च 2025 से पूर्व का है) के लिए लागू की गई है। इसके अंतर्गत 1 व 2 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता तथा 1 किलोवाट के सभी वाणिज्यिक उपभोक्ता पात्र होंगे।
योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है। प्रथम चरण (01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025) के तहत यदि पात्र उपभोक्ता पूर्ण भुगतान करते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज में छूट के साथ मूल बिल में 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वहीं, बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण पर 50 प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान है।
एसडीओ रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण की समाप्ति में अब केवल दो दिन शेष हैं। उन्होंने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए समय रहते पंजीकरण कराएं। जो उपभोक्ता दो दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे मात्र 2000 रुपये जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं और शेष राशि पंजीकरण तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा कर प्रथम चरण की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
विद्युत विभाग ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
